नोएडा में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने बस या ट्रेन में सफर किया तो होगी जेल
नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कि कोरोना मरीज यदि किसी भी सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करेगा तो उसे तीन साल की जेल और दो लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। अब क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती कोई भी मरीज कोरोना वॉरियर्स के साथ अभद्रता नहीं कर सकेगा और यदि कोई मरीज ऐसा करता है […]
Continue Reading