पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सचेत हुई सरकार ने 15 जनवरी तक प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। अब रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कुछ परिस्थितियों को छोड़कर आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। इसे अभी शहरों और कस्बों में लागू किया जाएगा। वहीं बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां और स्पा 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। इसमें कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण आवश्यक होगा। जिम बंद रहेंगे। वहीं सरकारी, प्राइवेट कार्यालयों में जाने की अनुमति टीके की दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को ही होगी। इसके अलावा स्कूल-कॉलेज, यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर भी बंद कर दिए गए हैं। स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, स्विमिंग पूल और स्टेडियम भी बंद कर दिए गए हैं। एसी बसों में आधी ही सवारियां बिठाने के आदेश दिए गए हैं।