हल्द्वानी। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में गुरूवार को दंगा भड़क गया, जिससे शहर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। नैनीताल जिलाधिकारी ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए है। वहीं मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल ने हल्द्वानी विकास खंड में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी स्कूलों को 9 फरवरी तक सुरक्षात्मक कारणों से अनिवार्य रूप से बंद करने के आदेश दिए है। वहीं खबर आ रही है कि पुलिस फायरिंग की चार लोगों की गोली लगी है, जिसमें से एक व्यक्ति की हॉस्पिटल में मौत हो गई।
दरअसल, गुरुवार आठ फरवरी को प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की संयुक्त टीम बनभूलपूरा थाना क्षेत्र के मालिक के बगीचे में पहुंची, जहां टीम ने सरकारी जमीन पर बने मदरसे और नमाज स्थल को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। पुलिस ने हालात पर काबू करने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोल भी छोड़े, लेकिन मामला शांत होने के बजह और अधिक भड़क गया। तभी कुछ दंगाइयों ने पुलिस के वाहनों में भी आग लगा दी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। उपद्रवियों के पथराव में कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हो गए। कुछ अन्य लोगों को भी चोटें आई है। बताया जा रहा है कि दंगाइयों ने बनभूलपुरा थाने में भी आग लगा दी। गंभीर रूप से घायल पुलिसकर्मियों और पत्रकारों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए देहरादून में सीएम धामी ने हाई लेवल इमरजेंसी बैठक बुलाई। बैठक के बाद सीएम धामी ने कहा कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में प्रशासन की टीम ने कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण विरोध अभियान के लिए गई थी, तभी कुछ असामाजिक तत्वों का पुलिस के साथ विवाद हो गया। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव भी किया। केंद्रीय बलों को अतिरिक्त कंपनियां हल्द्वानी भेजी गई है। सीएम धामी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आगजनी करने वाले दंगाइयों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले पर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया अवैध मदरसे और नमाज वाले जगह पूरी तरह अवैध है, जिसके पास एक तीन एकड़ जमीन पर नगर निगम ने कब्जा पूर्व में ले लिया था, लेकिन अवैध मदरसे और नमाज स्थल को सील कर दिया था और अब इसे आज ध्वस्त कर दिया गया है, जिसके विरोध में कुछ लोगों टीम पर पथराव किया। पथराव करने वाले अराजक तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है।
कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट वंदना सिंह ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा-144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए हल्द्वानी नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में पूर्णतः बंद (कर्फ्यू) के आदेश आज रात्रि 09 बजे से अग्रिम आदेशों तक लागू कर दिए है। इसके साथ ही निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश भी जारी किए है।
कोई भी व्यक्ति अत्यावश्यक कार्यों (मेडिकल इत्यादि) को छोड़कर घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
सभी व्यावसायिक संस्थान/दुकानें/ उद्योग इत्यादि पूर्णतः बन्द रहेंगे। केवल हॉस्पिटल व मेडिकल दुकानें खुली रहेंगी। यह आदेश शासकीय सेवक, पुलिस कर्मी, सशस्त्र बल पर लागू नहीं होगा।
अत्यावश्यक कार्यों के लिए ही नगर मजिस्ट्रेट, हल्द्वानी की अनुमति से यातायात की अनुमति रहेगी।