अस्पताल में भर्ती करने से इनकार करने वाली कोरोना की संदिग्ध मरीज युवती और उसके पिता के खिलाफ सदर बाजार थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। आईपीसी की धारा 269 और 270 लगाई गई है। ये धाराएं महामारी के दौरान प्रशासन का सहयोग न करने और ऐसा काम करने जिससे बीमारी फैलने की धाराएं है। बता दें कि इस संदिग्ध महिला मरीज को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा था। महिला का पति बंगलूरू में कोरोना संक्रमित पाया गया था। इसका पता चलने पर वो बंगलूरू से आगरा आ गई। उसके परिजन स्वास्थ्य विभाग की टीम को गुमराह कर रहे थे।