उत्तराखंड में कोरोना महामारी का असर कम होने के बाद भी सरकार कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती। लिहाजा, प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 10 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि इसमें कोई नई राहत नहीं दी गई है।
आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सोमवार को मानक प्रचलन विधि (एसओपी) जारी कर दी गई। इसके तहत 10 अगस्त की सुबह छह बजे तक प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। पूर्व की सभी बंदिशें फिलहाल यथावत रखी गई हैं।
शिक्षण संस्थान अलग से जारी करेंगे एसओपी
निजी और सरकारी स्कूलों को कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। जबकि आईटीआई, पॉलिटेक्निक, कॉलेज, विवि, नर्सिंग संस्थान, मेडिकल संस्थानों के लिए संबंधित विभाग अलग से एसओपी जारी करेंगे।
बाहर से आने वालों के लिए ये है प्रावधान
कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने के 15 दिन के बाद अगर कोई उत्तराखंड आएगा तो उसे आरटीपीसीआर रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। वह वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के आधार पर आ सकेगा।