प्रदेश के हजारों छोटे व्यापारियों को सरकार ने दी बड़ी सौगात

उत्तराखण्ड

छोटे कामकाज करने वाले व्यापारियों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम संशोधन 2021 का शासनादेश जारी हो गया है। इसके तहत प्रवासियों और अन्य छोटे व्यापारियों को बैंकों से अब 10 के बजाए 50 हजार रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। क्षेत्र विशेष के हिसाब से इस पर अनुदान का प्रावधान किया गया है।

स्वरोजगार योजना के तहत अभी तक 10 हजार रुपये तक ऋण मिलता था, जिसमें सीधे पांच हजार रुपये का अनुदान सरकार देती थी। छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब बैंक से 50 हजार रुपये तक का ऋण मिल सकेगा। इसके तहत ऋण लेने वालों से बैंक कोई भी जमीन आदि के कागज गिरवी नहीं रखेगा। सरकार का मकसद कम से कम 20 हजार लोगों तक इस योजना लाभ पहुंचाना है।

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