गाड़ियों में लाइटें ठीक नहीं होने पर पड़ेगा भारी, देना होगा भारी जुर्माना

उत्तराखण्ड

देहरादून में निजी के साथ ही व्यावसायिक गाड़ियों में यदि रिफ्लेक्टर के साथ ही पार्किंग लाइट, इंडिकेटर, ब्रेक लाइट व हेडलाइट ठीक नहीं है तो गाड़ी मालिकों को नियमानुसार परिवहन विभाग के प्रावधानों के मुताबिक जुर्माना देना होगा।

बिना इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर, बैकलाइट और पार्किंग लाइट के संचालित की जा रही गाड़ियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा सके, इसके लिए परिवहन विभाग की ओर से जल्द ही अभियान चलाया जाएगा। ठंड के मौसम में कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को रोकने को लेकर कवायद शुरू की गई है। एआरटीओ (प्रवर्तन) संदीप सैनी ने देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, रुड़की और हरिद्वार के एआरटीओ को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अपने क्षेत्रों में उन तमाम गाड़ियों को चिन्हित करें जो बिना रिफ्लेक्टर, बैक लाइट, पार्किंग लाइट और इंडिकेटर के संचालित की जा रही हैं।

सैनी का कहना है कि फिलहाल विशेष जांच अभियान के पहले चरण में वाहन स्वामियों को अपनी गाड़ियों में रिफ्लेक्टर लगवाने के साथ ही बैक लाइट, इंडिकेटर लगवाने का अनुरोध किया जाएगा।

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