महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आरएसएस के एक पदाधिकारी द्वारा दायर मानहानि मामले में शनिवार को पेशी से छूट देते हुए सुनवाई के लिए 29 जनवरी का दिन तय किया है।
आरएसएस के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंते द्वारा कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि मामले में संयुक्त सिविल जज और जेएमएफसी भिवंडी जेवी पालीवाल की अदालत अगली सुनवाई जनवरी में करेगी। कांग्रेस नेता के वकील नारायण अय्यर ने अदालत से कहा कि कुछ कारणों से उनके मुवक्किल अदालत के समक्ष उपस्थित रहने में असमर्थ थे। इसलिए उन्हें पेशी से छूट दी जाए। बता दें कि यह मामला भिवंडी में एक राजनीतिक रैली के दौरान गांधी द्वारा दिए गए एक भाषण से संबंधित है। इसमें जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की थी।
गुजरात के वडोदरा में नगर निगम ने एक अधिसूचना जारी कर स्ट्रीट फूड स्टॉल या रेस्तरां में खुलेआम सभी प्रकार के मांसाहारी व्यंजन को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये अधिसूचना वडोदरा में कई लोगों से शिकायतें मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई के तौर पर जारी की गई है। डिप्टी मेयर नंदा जोशी ने कहा कि निगम ने मांसाहारी व्यंजन के सार्वजनिक प्रदर्शन या बेचने पर रोक लगाने की अधिसूचना जारी की है।