अनुसूचित जाति से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा की आयोग के सदस्य भूपाल राम आर्य ने

उत्तराखण्ड

नैनीताल –  उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य भूपाल राम आर्य ने नैनीताल पहुॅचकर जन समस्याएं एवं शिकायतें सुनी। श्री आर्य ने कहा कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को अपनी समस्याओं एवं शिकायतों के समाधान के लिए देहरादून न जाना पड़े तथा उनके धन व समय की बचत के साथ ही शिकायतों का त्वरित गति से मौके पर ही विधिवत निस्तारण करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जन सुनवाई आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के अधिकारों का किसी भी तरह का हनन नहीं होने दिया जायेगा तथा अधिकारों का हनन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही अल्मोड़ा, रानीखेत, बागेश्वर, चम्पावत सहित अन्य स्थानों पर भी जन सुनवाई दिवस का आयोजन किया जायेगा। सुनवाई के दौरान अनुसूचित जाति के 3 व्यक्तियों  द्वारा अपनी विभिन्न समस्याएं आयोग के सदस्य के सम्मुख दर्ज करायी। उन्होंने आयोग द्वारा दर्ज की गयी शिकायतों एवं समस्याओ का संज्ञान लेकर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
श्री आर्य ने आयोग को विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही समस्याओं तथा शिकायतों के त्वरित गति से निराकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। श्री आर्य ने विभिन्न विभागों में रिक्त चल रहे बैकलोग के पदों की विस्तृत डिटेल आयोग में उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द ही सुगम-दुर्गम श्रेणी का सटीक निर्धारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निचले स्तर पर कार्यरत चिकित्सकों द्वारा सेड्यूल कास्ट के व्यक्तियों स्वास्थ्य परीक्षण सही से करने तथा उनके साथ दुव्र्यव्यवहार न करने के निर्देश देते हुए कहा कि आयोग के समक्ष यदि दुव्र्यवहार का एक भी प्रकरण सामने आया तो अधिकारी अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें।
श्री आर्य ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की एफआईआर प्राथमिकता से दर्ज करने तथा नियमानुसार उच्चाधिकारियों से मार्क कराने के पश्चात डीएसपी लेवल से 03 माह के भीतर जाॅच पूरी कराने के निर्देश पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिये। उन्होंने एससी एक्ट मे लम्बित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए सभी प्रकरणों में तेजी से ठोस कार्यवाही करने तथा नियमानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिये। अपर पुलिस अधीक्षक हरीश सती ने बताया कि वर्ष 2017 में एससी एक्ट में 11 मामले दर्ज हुए थे, जिनकी विवेचना हो चुकी है तथा मौजूदा वर्ष में 4 मामले दर्ज हुए जिनमें से तीन मामलों की विवेचना हो चुकी है तथा 1 मामले की विवेचना चल रही है। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को शहरों में बीपीएल श्रेणी का सर्वे न होने के कारण आर्थिक आधार पर शहरी क्षेत्रवासियों का विभिन्न योजनाओं से लाभांवित कराने हेतु पत्राचार करने के निर्देश दिये।
जन सुनवाई में 1995 से मत्स्य विभाग में कार्यरत सुन्दर लाल ने अभी तक प्रमोशन न होने की शिकायत की, जिस पर कार्यवाही करते हुए श्री आर्य ने मत्स्य विभाग के अधिकारियों को प्रमोशन के पदों का ब्यौरा उपलब्ध कराने व प्रकरण के त्वरित निस्तारण के लिए मत्स्य विभाग के आला अधिकारियों से पत्राचार करने के निर्देश दिये। मोहन चन्द्र आर्य ने जमीन से अवैध कब्जा हटवाने की मांग की जिस पर कार्यवाही करते हुए श्री आर्य ने अपर जिलाधिकारी को प्रकरण की तुरन्त जाॅच कर जमीन को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिये। ललित प्रसाद ने स्प्रिंग रोड पैदल मार्ग पर निर्मित पुलिया की चैड़ाई बढ़ाने की मांगी की। जिस पर कार्यवाही करते हुए श्री आर्य ने लोनिवि के अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
जन सुनवाई में आयोग के कानूनी सलाहकार देव सिंह ने जाति प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व प्रपत्रों की गहनता जाॅच करने, तथा एससी वर्ग की महिला के किसी अन्य धर्म के व्यक्ति से विवाह उपरान्त नियमानुसार एससी जाति का प्रमाणपत्र जारी न करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु बनाएं गये नियमों एवं कानूनों का अनुपालन कराया जा रहा है ताकि किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न व अत्याचार न हो, यदि किसी व्यक्ति को सर्विस, जमीन, मारपीट सहित आयोग से सम्बन्धित कोई अन्य मस्या है तो आयोग द्वारा उसका त्वरित गति से निराकरण कराया जायेगा।
जन सुनवाई में जिलाधिकारी विनोद कुमार सुमन, अपर जिलाधिकारी बीएल फिरमाल, अपर पुलिस अधीक्षक हरीश चन्द्र सती, जिला विकास अधिकारी रमा गोस्वामी, अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान बीसी पाल, अपर मुख्य अधिकारी राजेश कुमार, जिला पंचायती राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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