नियुक्तियों में विकलांग आरक्षण का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने टीएचडीसी का जवाब तलब किया

उत्तराखण्ड

हल्द्वानी। नैनीताल हाईकोर्ट ने नियुक्तियों में विकलांग आरक्षण का पालन नहीं करने पर टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) और अन्य का जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उमंग भारद्वाज ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वर्ष 2022 में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कार्यपालक प्रशिक्षु, विधि अधिकारी के पांच पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था। उसने शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार के रूप में आवेदन किया था। वह बेंचमार्क विकलांगता (यानी 50 प्रतिशत से अधिक शारीरिक रूप से विकलांग) वाला है। उसने इस श्रेणी में अखिल भारतीय क्लैट परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि टीएचडीसी ने इन नियुक्तियों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया है और बेंचमार्क विकलांगता वाले किसी उम्मीदवार का चयन किए बिना भरे गए हैं।

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