उत्तराखंड में विधायक महेश नेगी को पीड़िता की बच्ची के भरण पोषण भत्ते के मामले में अदालत में हाजिर न होने पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा। अब उन्हें आठ अक्तूबर को परिवार न्यायालय में पेश होना होगा। न्यायालय ने शनिवार को इसके आदेश जारी किए हैं। इससे पहले भी विधायक नेगी कई तारीखों पर न्यायालय में हाजिर नहीं हुए हैं।
पीड़िता के अधिवक्ता एसपी सिंह ने बताया कि उनकी ओर से मार्च में बच्ची के भरण पोषण भत्ते की मांग की गई थी। इसके लिए परिवार कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल किया गया था। इसमें विधायक महेश नेगी को अदालत कई बार हाजिर होने का मौका दे चुकी है, लेकिन विधायक एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए हैं। शनिवार को भी इस मामले की सुनवाई होनी थी, मगर विधायक अदालत नहीं पहुंचे।